क्रिप्टो मुनाफ़ा कैलकुलेटर: असल में कितना बचता है
By BtcMedia Research · अपडेट
एक बिक्री, तीन आंकड़े: बिक्री के दिन बैंक में आने वाली रक़म (फ़ीस और 1% TDS के बाद), रिटर्न भरते समय बाक़ी टैक्स (30% + 4% सेस, TDS क्रेडिट घटाकर), और आख़िर में हाथ में बचा मुनाफ़ा। नियम: वित्त वर्ष 2026-27, आयकर अधिनियम, 2025।
आपका ट्रेड (₹)
भारतीय एक्सचेंजों पर बेस स्पॉट फ़ीस लगभग 0.25%–0.45% है (तुलना देखें)।
नतीजा
- टैक्स से पहले मुनाफ़ा / घाटा
- फ़ीस + GST (ख़रीद और बिक्री)
- बिक्री पर कटा TDS (1%)
- ① बिक्री के दिन मिली रक़म
- मुनाफ़े पर 30% टैक्स + 4% सेस
- ② रिटर्न में बाक़ी टैक्स
- ③ हाथ में बचा मुनाफ़ा
- कुल मुनाफ़े का बचा हिस्सा
कैसे गणना होती है
- मुनाफ़ा = बिक्री मूल्य − लगाई गई रक़म। फ़ीस नहीं घटती।
- फ़ीस = ख़रीद और बिक्री पर फ़ीस %, और टिक करने पर फ़ीस पर 18% GST।
- बिक्री के दिन रक़म = बिक्री मूल्य − बिक्री फ़ीस − 1% TDS।
- टैक्स = मुनाफ़े का 31.2% (30% + 4% सेस)। घाटे पर टैक्स नहीं, और उसे सेट-ऑफ़ या आगे नहीं ले जा सकते।
- रिटर्न में आप टैक्स − TDS चुकाते हैं। TDS ज़्यादा हो तो फ़र्क़ क्रेडिट या रिफ़ंड है।
- हाथ में बचा = मुनाफ़ा − फ़ीस − टैक्स, यानी रिटर्न निपटने के बाद आपका असल मुनाफ़ा।
मान्यता: निवासी व्यक्ति, सरचार्ज नहीं (आय ₹50 लाख तक), एक ख़रीद और एक बिक्री, फ़ीस रुपये में।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में क्रिप्टो मुनाफ़े का कितना हिस्सा मेरे पास बचता है?
मुनाफ़े वाली बिक्री पर फ़ीस से पहले आपके पास मुनाफ़े का लगभग 68.8% बचता है: 30% टैक्स और 4% सेस मिलाकर 31.2% जाता है। एक्सचेंज फ़ीस और उस पर 18% GST अलग से कटते हैं, और ये मुनाफ़े से घटाए नहीं जा सकते।
बिक्री के दिन मिली रक़म बिक्री मूल्य से कम क्यों होती है?
एक्सचेंज बिक्री मूल्य पर 1% TDS काटता है (साल का कुल ₹10,000 पार होने पर) और ट्रेडिंग फ़ीस व GST लेता है। TDS डूबता नहीं: यह आपके PAN पर क्रेडिट है, जो रिटर्न भरते समय आपका टैक्स घटाता है।
घाटे में बेचने पर क्या होता है?
घाटे पर टैक्स नहीं लगता, पर 1% TDS फिर भी कटता है, जो रिटर्न भरने पर रिफ़ंड या क्रेडिट के रूप में वापस मिलता है। घाटे को किसी दूसरी आय या दूसरे क्रिप्टो मुनाफ़े से सेट-ऑफ़ नहीं कर सकते, न आगे ले जा सकते हैं।
क्या ट्रेडिंग फ़ीस मुनाफ़े से घटती है?
नहीं। बिक्री मूल्य से सिर्फ़ ख़रीद की लागत घटाई जा सकती है। फ़ीस, GST, गैस और दूसरे ख़र्च नहीं घटते, इसलिए यह कैलकुलेटर इन्हें आपकी नक़दी से घटाता है, टैक्स वाले मुनाफ़े से नहीं।
स्रोत
- आयकर अधिनियम, 2025: धारा 194 (टेबल क्रम 4: VDA ट्रांसफ़र की आय पर 30%)
- आयकर अधिनियम, 2025: धारा 393 (टेबल क्रम 8(vi): VDA भुगतान पर 1% TDS), आयकर विभाग
- आयकर अधिनियम, 1961: धारा 115BBH (31 मार्च 2026 तक का नियम), आयकर विभाग
- VDA ट्रांसफ़र के भुगतान पर TDS, आयकर विभाग
नियम 22 अक्टूबर 2026 को जांचे गए।
टैक्स सलाह नहीं। यह शैक्षिक अनुमान है। इसमें सरचार्ज, आपकी दूसरी आय, बिज़नेस इनकम और VDA-से-VDA स्वैप शामिल नहीं हैं। रिटर्न से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से पुष्टि करें।
और देखें: क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर · 1% TDS गाइड · Schedule VDA गाइड · हिंदी होम
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- हिंदी संस्करण प्रकाशित (आयकर अधिनियम, 2025 के नियम)।