भारत में क्रिप्टो पर 1% TDS, कैलकुलेटर के साथ समझें
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भारत में जब भी आप एक छोटी सालाना सीमा से ऊपर क्रिप्टो बेचते हैं, बिक्री मूल्य का 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के रूप में रोक लिया जाता है। यह अतिरिक्त टैक्स नहीं है, लेकिन जो लोग बार-बार ट्रेड करते हैं, उनकी पूंजी का एक चौंकाने वाला हिस्सा रिटर्न भरने तक चुपचाप फंसा रहता है। यहां नियम स्रोतों के साथ है, और वह गणित भी जो ज़्यादातर एक्सप्लेनर छोड़ देते हैं।
क्रिप्टो पर 1% TDS कैलकुलेटर
देखें कि एक टैक्स ईयर में आपकी बिक्री पर कुल कितना 1% TDS कटता है, और रिटर्न में क्लेम करने तक यह कितना ट्रेडिंग कैश रोक लेता है।
- कुल बिक्री मूल्य
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- साल में कटा TDS
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- रिटर्न भरकर क्रेडिट मिलने तक फंसा कैश
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- बची ट्रेडिंग पूंजी
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टैक्स सलाह नहीं। रेज़िडेंट विक्रेता के लिए एक शैक्षिक अनुमान। इसमें कीमतें स्थिर मानी गई हैं और फ़ीस, मुनाफ़े पर टैक्स और सरचार्ज शामिल नहीं हैं। TDS एक क्रेडिट है, अतिरिक्त टैक्स नहीं: यह आपके आख़िरी टैक्स के ख़िलाफ़ सेट होता है या रिटर्न प्रोसेस होने के बाद रिफ़ंड होता है। अपना सालाना टैक्स स्टेटमेंट जांचें और अपने मामले के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें।
नियम क्या कहता है
जब कोई व्यक्ति किसी रेज़िडेंट को वर्चुअल डिजिटल एसेट (क्रिप्टो, NFT और इसी तरह की चीज़ें) के लिए भुगतान करता है, तो भुगतान करने वाले को उस रक़म का 1% इनकम टैक्स के रूप में काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। यह नियम 1 जुलाई 2022 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194S के रूप में शुरू हुआ (CBDT सर्कुलर 13/2022)। 1 अप्रैल 2026 से यही 1% रेट आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1), Table Sl. No. 8(vi) में है (इनकम टैक्स विभाग)।
- रेट: बिक्री मूल्य (consideration) का 1%, ऊपर से कोई सरचार्ज या सेस नहीं (इनकम टैक्स विभाग)।
- किस पर: "नेट" बिक्री मूल्य पर, यानी GST और डिडक्टर द्वारा अपनी सेवा के लिए लिए गए चार्ज घटाने के बाद (सर्कुलर 13/2022)।
- कब: भुगतान या क्रेडिट, जो भी पहले हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में विभाग के मुताबिक़ हर बार ट्रेड स्क्वेयर-ऑफ़ होने पर TDS कटता है।
- PAN नहीं दिया: अगर आपने डिडक्टर को अपना PAN नहीं दिया है, तो रेट 2025 के अधिनियम की धारा 397(2) (पुराने अधिनियम में धारा 206AA) के तहत बढ़कर 20% हो जाता है (CBDT FAQ)।
₹10,000 और ₹50,000 की सीमा
अगर टैक्स ईयर में कुल बिक्री मूल्य इन सीमाओं से ज़्यादा नहीं है, तो TDS नहीं कटता:
- ₹50,000, जब भुगतान करने वाला "स्पेसिफ़ाइड पर्सन" हो: ऐसा व्यक्ति या HUF जिसकी कोई बिज़नेस या प्रोफ़ेशनल इनकम नहीं है, या पिछले साल जिसका बिज़नेस टर्नओवर ₹1 करोड़ तक (प्रोफ़ेशनल प्राप्तियां ₹50 लाख तक) था।
- ₹10,000, जब भुगतान करने वाला कोई और हो, जिसमें एक्सचेंज भी शामिल हैं।
सीमा पार होते ही क़ानून पूरी रक़म पर TDS लगाता है, सिर्फ़ सीमा से ऊपर वाले हिस्से पर नहीं (धारा 393(1)(a); सीमाएं धारा 393(4), Table Sl. No. 12 में)। व्यवहार में, एक्सचेंज इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर नियमित यूज़र साल की शुरुआत में ही ₹10,000 पार कर लेते हैं।
TDS कौन काटता है
| आप कैसे बेचते हैं | 1% कौन काटता है |
|---|---|
| ऐसे भारतीय एक्सचेंज पर जो सीधे आपको भुगतान करता है | एक्सचेंज |
| एक्सचेंज पर किसी ब्रोकर के ज़रिए | एक्सचेंज और ब्रोकर, जब तक लिखित समझौते में यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ब्रोकर की न हो |
| पीयर-टू-पीयर / OTC डील, जिसमें ख़रीदार और विक्रेता एक-दूसरे को जानते हैं | ख़रीदार |
| क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो स्वैप | दोनों पक्ष ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों VDA ट्रांसफ़र कर रहे हैं; लिखित समझौते के तहत एक्सचेंज दोनों तरफ़ TDS काट सकता है |
| आपको क्रिप्टो में या वस्तु के रूप में भुगतान मिलता है | भुगतान करने वाले को रक़म देने से पहले यह पक्का करना होता है कि टैक्स जमा हो गया है |
स्रोत: इनकम टैक्स विभाग, VDA ट्रांसफ़र पर TDS और सर्कुलर 13/2022। अगर आप नॉन-रेज़िडेंट विक्रेता हैं, तो यह 1% नियम लागू नहीं होता; नॉन-रेज़िडेंट के लिए दूसरे TDS नियम लागू हो सकते हैं। ऑफ़शोर प्लेटफ़ॉर्म यह नियम कैसे लागू करते हैं, इस पर हमें कोई आधिकारिक दिशानिर्देश नहीं मिला, इसलिए हम उनके बारे में कोई दावा नहीं करते। आपके मुनाफ़े पर टैक्स हर हाल में देना होता है।
BtcMedia का गणित: TDS कितना कैश रोक लेता है
TDS आपको क्रेडिट के रूप में वापस मिलता है, लेकिन सिर्फ़ टैक्स ईयर ख़त्म होने और रिटर्न प्रोसेस होने के बाद। तब तक यह पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर रहता है। मान लीजिए ₹1,00,000, कीमतें स्थिर, कोई फ़ीस नहीं, और हर बिक्री के बाद पूरी रक़म दोबारा निवेश। हर बिक्री के बाद आपके पास पहले का 99% बचता है:
| साल में बिक्री (सेल ट्रेड) | अकाउंट में बची पूंजी | TDS क्रेडिट के रूप में फंसी रक़म |
|---|---|---|
| 1 | ₹99,000 | ₹1,000 (1%) |
| 10 | ₹90,438 | ₹9,562 (9.6%) |
| 25 | ₹77,782 | ₹22,218 (22.2%) |
| 50 | ₹60,501 | ₹39,499 (39.5%) |
| 100 | ₹36,603 | ₹63,397 (63.4%) |
| 250 | ₹8,106 | ₹91,894 (91.9%) |
फ़ॉर्मूला: बची पूंजी = शुरुआती पूंजी × 0.99ट्रेड। लगभग 69 राउंड ट्रिप में पूंजी आधी रह जाती है। जो व्यक्ति साल के ज़्यादातर दिनों में रोज़ एक बार बेचता है, उसके ट्रेड करने लायक़ पैसे का ज़्यादातर हिस्सा हाथ से निकल जाता है, भले ही उसे कभी घाटा न हुआ हो। यह पैसा डूबता नहीं है: यह आपके PAN पर क्रेडिट है। बस रिफ़ंड मिलने तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता।
अगर आप इसके बजाय नया पैसा डालते हैं और हर बार ₹50,000 बेचते हैं, तो TDS का हिसाब सीधा है: हर बिक्री पर ₹500, यानी 50 बिक्री पर ₹25,000 और 250 बिक्री पर ₹1,25,000।
निवेशक बनाम ट्रेडर: किस पर ज़्यादा असर
| लॉन्ग-टर्म होल्डर | स्विंग ट्रेडर | डेली ट्रेडर | |
|---|---|---|---|
| साल में बिक्री | 1–2 | ~25 | ~250 |
| ₹1 लाख का कितना हिस्सा TDS में फंसा (दोबारा निवेश, स्थिर कीमतें) | 1–2% | ~22% | ~92% |
| असल असर | फ़ाइलिंग के समय छोटा सा क्रेडिट | ट्रेड के लिए साफ़ तौर पर कम पैसा | ज़्यादातर ट्रेडिंग कैश रिफ़ंड के इंतज़ार में |
| रिकॉर्ड रखना | आसान | मध्यम | भारी: हर बिक्री Schedule VDA की एक पंक्ति और एक TDS एंट्री है |
TDS वापस कैसे पाएं
- डिडक्टर TDS आपके PAN के ख़िलाफ़ जमा करता है और उसकी रिपोर्ट करता है। स्पेसिफ़ाइड पर्सन 1 अप्रैल 2026 से PAN-आधारित चालान-कम-स्टेटमेंट, Form No. 141 (Schedule D) इस्तेमाल करते हैं (पहले Form 26QE); एक्सचेंज और दूसरे डिडक्टर सामान्य TDS स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं (Form 141 पर CBDT नोट)।
- जांचें कि यह आपके सालाना टैक्स स्टेटमेंट में दिख रहा है: टैक्स ईयर 2026-27 से Form 168, या पिछले सालों के लिए Form 26AS, साथ में आपका AIS (इनकम टैक्स विभाग)।
- रिटर्न के टैक्स-पेड हिस्से में इसका क्लेम करें। यह आपके कुल टैक्स के ख़िलाफ़ सेट होता है; जो ज़्यादा है, वह प्रोसेसिंग के बाद आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है।
- अगर क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो विभाग की सलाह है कि डिडक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आम वजहें होती हैं TDS स्टेटमेंट फ़ाइल न होना या ग़लत PAN (इनकम टैक्स विभाग FAQ)।
हर बिक्री Schedule VDA में भी दिखाएं: हमारी Schedule VDA फ़ाइलिंग गाइड देखें, और अपने मुनाफ़े पर 30% टैक्स क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर से निकालें।
पुराना बनाम नया अधिनियम: कौन से नाम बदले
| विषय | 31 मार्च 2026 तक (1961 अधिनियम) | 1 अप्रैल 2026 से (2025 अधिनियम) |
|---|---|---|
| TDS का प्रावधान | धारा 194S | धारा 393(1), Table Sl. No. 8(vi) |
| सीमाएं | धारा 194S के भीतर | धारा 393(4), Table Sl. No. 12 |
| चालान-कम-स्टेटमेंट (स्पेसिफ़ाइड पर्सन) | Form 26QE | Form No. 141, Schedule D |
| एक्सचेंज का तिमाही स्टेटमेंट | Form 26QF | Form No. 142 |
| सालाना टैक्स स्टेटमेंट | Form 26AS | Form 168 |
| PAN न होने पर ऊंचा रेट | धारा 206AA (20%) | धारा 397(2) (20%) |
| वर्ष | फ़ाइनेंशियल / असेसमेंट ईयर | टैक्स ईयर |
रेट (1%) और सीमाएं (₹10,000 / ₹50,000) नहीं बदलीं। कौन से फ़ॉर्म लागू होंगे, यह इस पर निर्भर करता है कि भुगतान या क्रेडिट 1 अप्रैल 2026 से पहले हुआ या बाद में।
यह गाइड सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं। बिज़नेस इनकम, बड़े वॉल्यूम या विदेशी प्लेटफ़ॉर्म के मामले में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में क्रिप्टो पर TDS क्या है?
वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करने पर किसी रेज़िडेंट को दिए गए भुगतान पर स्रोत पर काटा जाने वाला 1% टैक्स। 1 जुलाई 2022 से यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194S थी, और 1 अप्रैल 2026 से यह आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1), Table Sl. No. 8(vi) है।
क्या 1% TDS क्रिप्टो पर अतिरिक्त टैक्स है?
नहीं। यह आपके PAN पर जमा होने वाली अग्रिम वसूली है। रिटर्न भरते समय आप इसे अपने आख़िरी टैक्स के ख़िलाफ़ सेट करते हैं, और जो ज़्यादा है वह प्रोसेसिंग के बाद रिफ़ंड हो जाता है।
क्या क्रिप्टो पर TDS की कोई सीमा है?
हां। टैक्स ईयर में कुल बिक्री मूल्य अगर ₹50,000 से ज़्यादा नहीं है और भुगतान स्पेसिफ़ाइड पर्सन (बिना बिज़नेस इनकम वाला व्यक्ति या HUF, या जिसका टर्नओवर ₹1 करोड़ तक या प्रोफ़ेशनल प्राप्तियां ₹50 लाख तक हों) करता है, या ₹10,000 से ज़्यादा नहीं है और भुगतान कोई और (एक्सचेंज समेत) करता है, तो TDS नहीं कटता।
P2P क्रिप्टो ट्रेड में TDS कौन काटता है?
सीधी ख़रीदार-विक्रेता (OTC/पीयर-टू-पीयर) डील में 1% TDS काटने की ज़िम्मेदारी ख़रीदार की होती है।
अगर मैंने PAN लिंक नहीं किया है तो?
अगर आप डिडक्टर को अपना PAN नहीं देते, तो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(2) (पहले धारा 206AA) के तहत 1% की जगह 20% TDS कटता है।
क्रिप्टो बिक्री पर कटा TDS कहां देखें?
इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर अपने सालाना टैक्स स्टेटमेंट में: टैक्स ईयर 2026-27 से Form 168, पिछले सालों के लिए Form 26AS, और अपने एनुअल इन्फ़ॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में।
क्या क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो स्वैप पर TDS लगता है?
हां। दोनों पक्ष वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए दोनों ज़िम्मेदार हो सकते हैं; एक्सचेंज पर, लिखित समझौते के तहत एक्सचेंज दोनों तरफ़ TDS काट सकता है और रोके गए क्रिप्टो को INR में बदल सकता है।
स्रोत
- Income Tax Department: TDS on payment for transfer of VDAs
- Income-tax Act, 2025, section 393 (Table Sl. No. 8(vi) and 393(4) Sl. No. 12)
- CBDT Circular 13/2022 (22 June 2022), guidelines under section 194S(6)✓ लिंक जांचा 22 अक्तू॰ 2026
- CBDT FAQs: higher TDS rate under section 397(2)
- CBDT note on Form No. 141 (replaces Form 26QE)
- CBDT note on Form No. 142 (replaces Form 26QF)
- Income Tax Department: Form 168 / Form 26AS annual tax statement
- Income Tax Department FAQ: TDS credit not reflected in Form 26AS
यह अंग्रेज़ी गाइड का हिंदी संस्करण है। तथ्य, आंकड़े और स्रोत मूल गाइड जैसे ही हैं।