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Friday, 23 October 2026BTC₹77,13,390-3.02%

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₹10,000 क्रिप्टो मुनाफ़े पर टैक्स

क्रिप्टो बेचकर ₹10,000 के मुनाफ़े पर, अगर यही आपकी अकेली आय है, टैक्स ₹3,120 है और आपके पास ₹6,880 बचते हैं। क्रिप्टो पर स्लैब कुछ भी हो, सीधा 30% टैक्स और 4% सेस लगता है।

हिसाब

सिर्फ़ यह मुनाफ़ा+ ₹15,00,000 सैलरी
VDA मुनाफ़ा₹10,000₹10,000
दूसरी आय₹0₹15,00,000
मुनाफ़े पर 30% टैक्स₹3,000₹3,000
सरचार्जशून्यशून्य
4% सेस₹120₹120
क्रिप्टो मुनाफ़े पर कुल टैक्स₹3,120₹3,120

कुल आय पर सरचार्ज (नई व्यवस्था): ₹50 लाख से ऊपर 10%, ₹1 करोड़ से ऊपर 15%, ₹2 करोड़ से ऊपर 25%; पुरानी व्यवस्था में ₹5 करोड़ से ऊपर 37%। सीमा के ठीक ऊपर मार्जिनल रिलीफ़ यहाँ नहीं जोड़ा गया। सैलरी पर अपना टैक्स अलग है और यहाँ नहीं दिखाया गया।

1% TDS कहाँ आता है

TDS मुनाफ़े पर नहीं, बिक्री मूल्य पर कटता है। मान लीजिए आपने ₹10,000 में ख़रीदा और ₹20,000 में बेचा: एक्सचेंज ₹200 काटेगा। यह आपके ₹3,120 के टैक्स में क्रेडिट होता है, इसलिए रिटर्न भरते समय ₹2,920 और देने होंगे। घाटे पर बेचने पर भी TDS कटता है, जिसे आप रिफ़ंड के रूप में वापस ले सकते हैं। ₹20,000 की बिक्री पर TDS तभी लगता है जब साल भर की कुल क्रिप्टो बिक्री ₹50,000 ("स्पेसिफ़ाइड पर्सन", मोटे तौर पर बिना ऑडिट-स्तर कारोबारी आय वाले व्यक्ति/HUF) या ₹10,000 (बाक़ी सब) से ज़्यादा हो।

अपने आँकड़े डालें

इसी उदाहरण से भरा है (लागत ₹10,000, बिक्री ₹20,000)। कैलकुलेटर (अंग्रेज़ी में) सरचार्ज नहीं जोड़ता।

Your transaction (₹)

Result

Taxable gain
Income tax @ 30%
Health & education cess @ 4%
Total tax
TDS deducted (1% of sale)
Net tax payable
Cash left after fees & tax

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यही मुनाफ़ा लिस्टेड शेयरों पर

लिस्टेड शेयरों पर ₹10,000 का लॉन्ग-टर्म गेन (12 महीने से ज़्यादा रखने पर) ₹1.25 लाख की सालाना छूट के ऊपर 12.5% पर टैक्स होता है: सेस सहित लगभग ₹0, जबकि क्रिप्टो पर ₹3,120। क्रिप्टो के घाटे किसी भी आय से सेट-ऑफ़ नहीं होते, शेयरों के होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

₹10,000 क्रिप्टो मुनाफ़े पर कितना टैक्स लगेगा?

अगर यही आपकी अकेली आय है तो ₹3,120: 30% टैक्स (₹3,000) और 4% सेस (₹120)। आपके हाथ में ₹6,880 बचते हैं। आपका इनकम स्लैब इस दर को नहीं बदलता।

क्या ₹10,000 मुनाफ़े पर सरचार्ज लगेगा?

नहीं। सरचार्ज तभी लगता है जब कुल आय ₹50 लाख से ज़्यादा हो।

क्या 1% TDS अलग से लगता है?

नहीं। और इस रक़म पर शायद कटे भी नहीं: अगर आपने ₹20,000 में बेचा (लागत का दोगुना) और साल में यही अकेली बिक्री थी, तो "स्पेसिफ़ाइड पर्सन" (ज़्यादातर नौकरीपेशा लोग) ₹50,000 की सालाना सीमा से नीचे हैं। सीमा पार होने पर 1% (₹200) कटता है और ₹3,120 के बिल में क्रेडिट होता है।

दूसरी रक़में: ₹25,000 · ₹50,000 · ₹1 लाख · ₹2 लाख · ₹5 लाख · ₹10 लाख · ₹25 लाख · ₹50 लाख · ₹1 करोड़

अपना सटीक हिसाब: क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर · ITR (शेड्यूल VDA) में कैसे भरें

स्रोत: धारा 115BBH (30%, कोई कटौती या सेट-ऑफ़ नहीं; 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 194), आयकर विभाग: सरचार्ज सीमाएँ, धारा 194S। सामान्य जानकारी, टैक्स सलाह नहीं।