₹50,000 क्रिप्टो मुनाफ़े पर टैक्स
क्रिप्टो बेचकर ₹50,000 के मुनाफ़े पर, अगर यही आपकी अकेली आय है, टैक्स ₹15,600 है और आपके पास ₹34,400 बचते हैं। क्रिप्टो पर स्लैब कुछ भी हो, सीधा 30% टैक्स और 4% सेस लगता है।
हिसाब
| सिर्फ़ यह मुनाफ़ा | + ₹15,00,000 सैलरी | |
|---|---|---|
| VDA मुनाफ़ा | ₹50,000 | ₹50,000 |
| दूसरी आय | ₹0 | ₹15,00,000 |
| मुनाफ़े पर 30% टैक्स | ₹15,000 | ₹15,000 |
| सरचार्ज | शून्य | शून्य |
| 4% सेस | ₹600 | ₹600 |
| क्रिप्टो मुनाफ़े पर कुल टैक्स | ₹15,600 | ₹15,600 |
कुल आय पर सरचार्ज (नई व्यवस्था): ₹50 लाख से ऊपर 10%, ₹1 करोड़ से ऊपर 15%, ₹2 करोड़ से ऊपर 25%; पुरानी व्यवस्था में ₹5 करोड़ से ऊपर 37%। सीमा के ठीक ऊपर मार्जिनल रिलीफ़ यहाँ नहीं जोड़ा गया। सैलरी पर अपना टैक्स अलग है और यहाँ नहीं दिखाया गया।
1% TDS कहाँ आता है
TDS मुनाफ़े पर नहीं, बिक्री मूल्य पर कटता है। मान लीजिए आपने ₹50,000 में ख़रीदा और ₹1,00,000 में बेचा: एक्सचेंज ₹1,000 काटेगा। यह आपके ₹15,600 के टैक्स में क्रेडिट होता है, इसलिए रिटर्न भरते समय ₹14,600 और देने होंगे। घाटे पर बेचने पर भी TDS कटता है, जिसे आप रिफ़ंड के रूप में वापस ले सकते हैं।
अपने आँकड़े डालें
इसी उदाहरण से भरा है (लागत ₹50,000, बिक्री ₹1,00,000)। कैलकुलेटर (अंग्रेज़ी में) सरचार्ज नहीं जोड़ता।
यही मुनाफ़ा लिस्टेड शेयरों पर
लिस्टेड शेयरों पर ₹50,000 का लॉन्ग-टर्म गेन (12 महीने से ज़्यादा रखने पर) ₹1.25 लाख की सालाना छूट के ऊपर 12.5% पर टैक्स होता है: सेस सहित लगभग ₹0, जबकि क्रिप्टो पर ₹15,600। क्रिप्टो के घाटे किसी भी आय से सेट-ऑफ़ नहीं होते, शेयरों के होते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
₹50,000 क्रिप्टो मुनाफ़े पर कितना टैक्स लगेगा?
अगर यही आपकी अकेली आय है तो ₹15,600: 30% टैक्स (₹15,000) और 4% सेस (₹600)। आपके हाथ में ₹34,400 बचते हैं। आपका इनकम स्लैब इस दर को नहीं बदलता।
क्या ₹50,000 मुनाफ़े पर सरचार्ज लगेगा?
नहीं। सरचार्ज तभी लगता है जब कुल आय ₹50 लाख से ज़्यादा हो।
क्या 1% TDS अलग से लगता है?
नहीं। ₹1,00,000 (लागत का दोगुना) में बेचने पर ₹1,000 TDS कटा, जो ₹15,600 के बिल में क्रेडिट होता है; रिटर्न भरते समय ₹14,600 और देने होंगे।
दूसरी रक़में: ₹10,000 · ₹25,000 · ₹1 लाख · ₹2 लाख · ₹5 लाख · ₹10 लाख · ₹25 लाख · ₹50 लाख · ₹1 करोड़
अपना सटीक हिसाब: क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर · ITR (शेड्यूल VDA) में कैसे भरें
स्रोत: धारा 115BBH (30%, कोई कटौती या सेट-ऑफ़ नहीं; 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 194), आयकर विभाग: सरचार्ज सीमाएँ, धारा 194S। सामान्य जानकारी, टैक्स सलाह नहीं।